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राहत: राहुल को फिर मिलेगी संसद में एंट्री? पूछा अधिकतम सजा देने का क्या था आधार
नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक गांधी की दोष सिद्धि और सज़ा पर रोक लगा दी है।
गुजरात हाइकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतम सजा देने का कारण क्या था। अधिकतम सजा से एक संसदीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई कारण नहीं बताया। राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था।