झूठे मुकदमें में फंसाने के आरोप में थानाध्यक्षों समेत आठ पुलिस कर्मियों पर मुकदमे के आदेश
ऋषिकेश: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावत की अदालत ने मुनिकीरेती और रानीपोखरी थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गुमानीवाला निवासी लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावत की अदालत में वाद दायर कराया था। इसमें लता ने 2021 में कोविड काल के दौरान ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रितेश शाह और एसआई उत्तम रमोला समेत कई पुलिसकर्मियों पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया।
आरटीआई के तहत मांगी कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज न्यायालय को दिखाई गई। पीड़ित के अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत ने निरीक्षक रितेश शाह, एसआई रघुवीर कपरूवाण, मीनू यादव, उत्तम रमोला, एचसीपी जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज बिष्ट और सतवीर के खिलाफ धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015, आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। एसएसआई दर्शन काला ने बताया कि फिलहाल इस तरह का कोई आदेश नहीं पहुंचा है।