
नई दिल्ली: देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज को लेकर राहत की खबर है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्लान उपलब्ध कराने होंगे। नियम 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए हैं।
Telecom Regulatory Authority of India
नए प्रावधान के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) उपलब्ध कराने होंगे जिनकी वैधता 30 दिन की हो। साथ ही, 30 दिन से कम अवधि वाली वैधता के अनुरूप भी वॉयस और एसएमएस वाले विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऐसा प्लान भी होना चाहिए जिसकी वैधता हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत हो। यदि किसी महीने वह तारीख उपलब्ध नहीं है तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण होगा।
TRAI के अनुसार, नए नियम राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद प्रभावी होंगे।
राघव चड्ढा ने उठाया था 28 दिन वाले रिचार्ज का मुद्दा
इस फैसले को लेकर भाजपा सांसद राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। तस्वीर में दी गई जानकारी के अनुसार, चड्ढा ने संसद में टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान का मुद्दा उठाया था। उन्होंने उपभोक्ताओं की ओर से इस संबंध में उठाई जा रही चिंताओं का उल्लेख करते हुए सरकार और TRAI का आभार जताया।
नए नियमों के बाद उपभोक्ताओं को रिचार्ज की वैधता के मामले में पहले की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, जिन्हें केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा के लिए मोबाइल रिचार्ज की जरूरत होती है।



