Indian Railway: चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक मिलेगी सुविधा
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यह सुविधा ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी। रेलवे ने यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू की है।

चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक मिलेगी सुविधा
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यह सुविधा ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी। रेलवे ने यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू की है।
नए नियम के तहत बोर्डिंग स्टेशन में किया गया बदलाव दूसरे या अंतिम रिजर्वेशन चार्ट में अपडेट किया जाएगा। पहले यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना पड़ता था। अब अंतिम समय में यात्रा की योजना बदलने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी।
IRCTC से ऑनलाइन बदल सकेंगे स्टेशन
यात्री अपना बोर्डिंग पॉइंट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बदल सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के आरक्षण काउंटर से भी बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा उपलब्ध है। IRCTC के आधिकारिक ऐप में बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा दी गई है।
यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें ट्रैफिक, देरी या किसी अन्य कारण से अपने मूल बोर्डिंग स्टेशन के बजाय रास्ते के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़े। हालांकि बोर्डिंग पॉइंट बदलने के बाद यात्री को नए निर्धारित स्टेशन से ही ट्रेन में सवार होना होगा।
ध्यान देने वाली बात
रेलवे के अनुसार यह बदलाव कन्फर्म और RAC टिकटों पर लागू है; उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वेटिंग टिकट इसके दायरे में नहीं हैं। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है।



