नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के सबसे बड़े संगठन उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव दो माह के भीतर करवाने के आदेश उप निबंधक चिट फर्म्स एवं सोसाइटी देहरादून को दिए हैं।
प्राथमिक शिक्षक संघ में संगठन के चुनाव को लेकर विगत में तीन साल से खींचतान चल रही थी। इसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के मध्य समझौते के पश्चात उप निबंधक की ओर से संगठन के संविधान के अनुसार क्षेत्रीय स्तर से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद कई जनपदों के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी थी, लेकिन संगठन का एक धड़ा, सीधे प्रांतीय स्तर का चुनाव करवाना चाह रहा था, वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं था। संघ की तदर्थ कमेटी के सदस्य धन्नाथ गोस्वामी की ओर से याचिका दायर कर उप निबंधक के निर्णय को चुनौती दी।
याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के आठ जनपद पहले प्रांत का चुनाव चाहते हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया प्रदेश से शुरू होनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान इसका विरोध करते हुए केविएटर मनोज तिवारी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि निर्वाचन प्रक्रिया संगठन के पंजीकृत संविधान के अनुरूप होनी है। उप निबंधक के आदेश भी पहले क्षेत्रीय स्तर से ही निर्वाचन कराए जाने को लेकर है । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उप निबंधक के आदेश को सही ठहराया और दो माह के भीतर क्षेत्रीय स्तर से निर्वाचन करने के आदेश पारित किए गए। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि 31 मार्च 2023 की सदस्यता सूची के आधार पर चुनाव होंगे। कोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका चुनाव प्रक्रिया को रोकने ज अलावा कुछ नहीं है ।