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नाबालिग भतीजे से संबंध बनाने वाली सौतेली बुआ को 20 वर्ष का कारावास, छह माह से मायके में रह रही थी 

देहरादून: विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने 16 साल के भतीजे से यौन संबंध बनाने की आरोपित सौतेली बुआ को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी महिला पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

महिला पति से विवाद होने के बाद मायके में रह रही थी। यहीं उसने भतीजे के साथ संबंध बनाए। जिसके बाद उसने बच्ची को जन्म दिया जो डीएनए मिलान में भतीजे की निकली। कोर्ट ने इस मामले को विकृत कामुकता मानते हुए निर्णय सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, पांच जुलाई 2022 को 16 वर्षीय किशोर की मां ने वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उनकी ननद पति से झगड़ा होने के चलते छह माह से मायके में उनके साथ रह रही है। उसने उनके 16 वर्षीय बेटे से संबंध बनाए हैं। कुछ दिन पहले वह बेटे को लेकर लापता हो गई थी। वापस लौटी तो वह गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित बुआ को नौ जुलाई को 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

गर्भवती होने के चलते उसे दो जनवरी 2023 को कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद उसने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की डीएनए जांच कराई तो वह पीड़ित किशोर से मिला। कोर्ट में किशोर आरोप से पलट गया। उसने कहा कि बुआ के साथ उसने सहमति से संबंध बनाए थे।

हालांकि, इसमें पीड़ित किशोर था और बुआ उससे कई साल बड़ी थी। ऐसे में कोर्ट ने डीएनए जांच रिपोर्ट और उम्र के आधार पर घटनाक्रम को किशोर पर लैंगिक हमला माना। इसके तहत महिला को दोषी पाया गया और बीस साल कारावास का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह और 14 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।

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